स्कूल के पास तंबाकू उत्पाद बेचने पर होगी क ार्यवाही

डीटीसीसी ने एक अभियान चलाते हुए नोएडा के सेक्टर 40 में स्थित खेतान स्कूल के पास 300 मीटर के अंतर्गत में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही की गयी आपको बता दे की स्वास्थ्य विभाग की एंटी टोबैको सेल के अनुसार, सभी विक्रेता विभिन्न तरह से कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे वही किसी भी स्कूल के 300 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों को बेचना अपराध है जिसके अनुसार डीटीसीसी ने एक अभियान चलाया जिसमे तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है वही धारा-4 : के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान जैसे- अस्पताल, स्कूल, रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेंट, अदालत, बस स्टैंड, सरकारी भवन इत्यादि के पास तंबाकू उत्पाद बेचना या धूम्रपान करना अपराध है। वही अधिकारियो का जिला गौतम बुद्धनगर में ये अभियान चलाया जा रहा है अगर कोई भी स्कूल के पास तंबाकू उत्पाद बेचता दिखाई देगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी