नोएडा -नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नोएडा सेक्टर 29 स्थित पंजाबी क्लब पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर सात लाख रुपए का जुर्माना डाला है। क्लब के पड़ोस में एक अस्पताल तथा चर्च है। एक स्थानीय निवासी ने आए दिन यहां बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर शिकायत की थी। यही नहीं एनजीटी ने इस इलाके में लाउड स्पीकर के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का भी आदेश जारी किया है उल्लेखनीय है कि कहीं भी बिना अनुमति लाउड स्पीकर बजाने पर रोक है। यही नहीं आबादी वाले इलाके में स्पीकर की आवाज की तीव्रता का भी मानक तय है। ट्रिब्यूनल में जस्टिस जवाद रहमानी की अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को यह भी निर्देश दिया है कि वह समय-समय पर इस इलाके व क्लब पर नजर रखे ताकि यहां प्रतिबंध तथा निर्देशों का उल्लंघन न हो सके, एनजीटी अदालत ने कहाकि पंजाबी क्लब पिछले दस साल से चल रहा है। आज तक यहां लाउडस्पीकर बजाने की कोई अनुमति नहीं ली गई। इससे यहां रहने वाले लोगों तथा अस्पताल के मरीजों को शोर के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि पंजाबी क्लब बैंक्वेट हाल के मालिक की ओर से पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में पांच लाख रुपये अस्पताल को तथा दो लाख रुपए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देना होगा, इससे पहले एनजीटी के निर्देश पर पाल्यूशन बोर्ड की एक टीम ने क्लब का मौके पर निरीक्षण किया था। टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लाउडस्पीकर की आवाज तय मानक से अधिक पाई गई। अदालत ने रिपोर्ट के आधार पर क्लब को परिसर में आवास को कम करने के लिए जरुरी उपाय किए जाने का भी निर्देश दिया है। एनजीटी ने नोएडा प्राधिकरण को भी निर्देश दिया है कि वह अस्पतालों के आसपास के इलाके में कम से कम पांच बोर्ड लगवाए जिस पर ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर अर्थदंड लगाने के बारे में सूचना दी गई हो। इससे आम लोगों को इस बारे में पता चल सकेगा।
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