जनपद के नगरीय क्षेत्र के बीपीएल परिवारों को स्वःरोजगार के लिये मिलेगा ऋण, 31 जुलाई तक कर सकते है आवेदन-डीएम।

नोएडा – जिलाधिकारी बीएन सिंह ने जनपद के शहरी क्षेत्र दादरी, जेवर, दनकौर, विलासपुर, रबुपुरा एवं जहॉगीरपुर के अनुसूचित जाति के स्थायी निवासी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है और उनकी वार्षिक आय 56 हजार 460 रूपये है, उनका आहवान करते हुये उन्हें जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के द्वारा स्वतः रोजगार योजना/शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना एवं लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीन योजना आरम्भ है। संचालित योजनाओं के तहत शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों के पात्र व्यक्ति अपना व्यवसाय आरम्भ करने के उद्देश्य ऋण प्राप्त कर सकते है। जिसके लिये इच्छुक व्यक्ति 31 जुलाई 2017 तक अपना आवेदन पत्र विकास भवन के कमरा नम्बर 118 के सम्बन्धित कार्यालय में तथा विकास खण्डों में सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण को उपलब्ध करा सकते है।
डीएम ने बताया कि इस योजना लाभ प्राप्त करने के लिये लाभार्थी को अपने आवेदन पत्र पर पास पोर्ट साईज का फोटो लगाना होगा, साथ ही अपना जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र एवं राशन कार्ड की प्रति उपलब्ध करानी होगी