बिना रजिस्ट्री वाले फ्लैट्स होंगे अमान्य , बिल्डर की होगी जाँच

नोएडा – जब से रेरा लागु हुआ है तब से बिल्डर्स के खिलाफ सूबे की सरकार ने सख्त तेवर अपना लिए है। जिस तरह से अबतक बिल्डर ने बायर्स को फ्लैट्स के नाम पर लुटा है और गुमराह किया है। वो अब नहीं होगा। फ्लैट की रजिस्ट्री करवाए बिना बिल्डर खरीदारों को कब्जा दे रहे हैं। जिला प्रशासन ने इस मामले को सख्ती से लिया है और बिना रजिस्ट्री कब्जा देने वाले बिल्डरों पर केस दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश की महानिरीक्षक स्टांप एवं निबंधन आयुक्त ने इस गोरखधंधे को पकड़ा है। उन्होंने रजिस्ट्रारों से रिपोर्ट मांगी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पिछले पांच-छह वर्षों के दौरान बिल्डरों ने करीब 70 हजार फ्लैटों पर कब्जा दिया है। संपत्ति रजिस्ट्रार के यहां इन फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं करवाई गई है। बिना रजिस्ट्री घरों पर कब्जा दे दिया गया है। इससे सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ है। दूसरी ओर फ्लैटों की अवैध खरीद-फरोख्त चल रही है। यूपी की स्टांप आयुक्त कामिनी चौहान रतन ने यह गड़बड़ी पकड़ी है। उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों से इस पर रिपोर्ट मांगी है। जिले के सारे रजिस्ट्रार सोसाइटियों में सर्वे कर रहे हैं। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने मंगलवार को सर्किल रेट तय करने के लिए बैठक की थी। इस दौरान यह मुद्दा उठा। डीएम ने कहा, जो बिल्डर रजिस्ट्री करवाए बिना फ्लैटों पर कब्जा दे रहे हैं। उन्हें तत्काल नोटिस जारी किए जाएं। जो तत्काल रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा ।