नॉएडा : डीएम ने बिल्डरों पर कसा शिकंजा ,धोख ाधड़ी ,गैंगस्टर जैसी धाराओं में जल्द होगा मुक द्दमा दर्ज

नॉएडा : उत्तर प्रदेश सरकार की पहल के बाद बेलगाम हो चुके बिल्डरों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले

पंजीकृति करने लिए जनपद के डीएम बीएन सिंह ने एसएसपी को दिया आदेश , जल्द मुकदमा दर्ज करके चार्जशीट दाखिल की जाए। और दोषी बिल्डरों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। अभी नॉएडा ग्रेटर नॉएडा में सैकड़ो बिल्डर ऐसे है जिन्होंने अभीतक बायर्स को उनके फ्लैट्स नहीं दिए है और इनकी वजह से आज भी हज़ारो बायर्स सड़क पर अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे है। शासन प्रशासन से मिलीभगत के कारण आज भी बिल्डर बेखौफ आज़ादी से घूम रहा है। नोएडा के पुलिस कंट्रोल रूम में एसएसपी से मिलने पहुंचे लोटस पनचे फ्लैट बायर्स एसोसिएशन के लोगो और सैक्टर 58 में सुपरटेक पर प्रोटेस्ट करते लोग ये नज़ारा हर वीक एंड नियमित रूप से बिल्डरर्स कार्यालयो और प्रोजेक्ट्स पर नज़र आ जाता है। इस निवेशको ने नोएडा के विभिन्न थानो में इन बिल्डरर्स धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज कराया है। लेकिन कार्रवाही के नाम पर स्थित शून्य बनी हुई है। जिला प्रशासन ने अब सारे मामले को संज्ञान लेते हुए ऐसे बिल्डरों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन को गैंगस्टर जैसी धाराओं मुकदमा दर्ज कर कार्रवाही करने के लिए निर्देश जारी किए हैं जिन्होंने सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हुए निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की हैं। प्रशासन की मंशा निवेशकों को उनका हक दिलाने की हैं और इसके लिए जो भी न्यायोचित होगा किया जाएगा।

वही गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने बताया कि जिन बिल्डरों द्वारा एक फ्लैट को कई जगह बेचा गया हैं या जिन बिल्डरों ने भूखंड पर प्राधिकरण द्वारा पास कराए नक्शो को प्रतिकूल भवनों का निर्माण किया हैं या प्रस्तवित फ्लैटों से अधिक फ्लैट बनाकर निवेशकों को अबैध तरीके से बेचे हैं। ऐसे बिल्डरों पर गैंगस्टर की धाराओं में मुकद्दमा दर्ज करने, जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने और दोषी बिल्डरो पर कार्यवाही करने के लिए एसएसपी को पत्र जारी किया कहा गया हैं कि अधिक से अधिक इस तरह के निबटारे थाना स्तर पर ही किए जाएं। इसी अधिनियम की धारा 14ए के तहत बिल्डर्स की संपत्तियों को कानूनी रूप से संबद्ध करने की कार्रवाई की जाएगी। जिले में बिल्डरों द्वारा लोगों को धोखा देने की प्रवृति पर रोक लगाने के लिए गैंगस्टर एक्ट लागू करना जरूरी था। शासन की मंशा है कि लोगों को ऐसे बिल्डरों की धोखाधड़ी से बचाया जा सके। अब देखना होगा की जिलाधिकारी के आदेश का कितना पालन होता है क्या बायर्स को उनके सपनो का घर मिले सकेगा , और कितने बिल्डरों को धोखाधड़ी व् गैंगस्टर की धाराओं में जेल भेजेंगे। या ये आदेश भी सिर्फ निवेशकों को लुभानेवाला होगा
ये समय ही बताएगा।