नेफोमा ने रेरा एक्ट 2016 में उत्तर प्रदेश सरक ार द्वारा संसोधन पर आपत्ति जताते हुए जिलाधिक ारी गौतमबुद्ध नगर को ज्ञापन दिया

आज नेफोमा टीम ने रेरा ( रियल स्टेट रेगुलेटरी एक्ट 2016) में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संसोधन पर आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर को ज्ञापन दिया नेफोमा अध्‍यक्ष अन्‍नू खान ने बताया रेरा के दायरे के बाहर सिर्फ वह प्रोजेक्ट आने चाहिए । जिनको पूरा प्रोजेक्ट का कंप्लीशन प्राप्त हो गया । अभी रेरा के संसोधन में जिन बिल्डर ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है उसको भी रेरा के दायरे से निकाल देने की बात कही जा रही है । जिसका नेफोमा ( नोएडा स्टेट फ्लैट ओनर एसोसिएशन) पूर्ण रूप से विरोध कर रही है क्योंकि बिल्डर बिना फैसिलिटी एवं कंस्ट्रक्शन पूरा किए बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करता है जोकि कई बार कंप्लीशन सर्टिफिकेट का आवेदन निरस्त हो जाता है । ऐसा सिर्फ छोटे बिल्डर ही नहीं बड़े बिल्डर भी करते हैं अगर यह संशोधन पास हो गया तो बायर बिल्डर के रहमोकरम पर रह जाएगा क्योंकि रेरा उन पर लागू नहीं होगा और यह बिल्डर बायर को बिना फैसिलिटी के आधे अधूरे फ्लैट देने के लिए मजबूर करेंगे और अवैध रूप से पैसे भी वसूल करेगा तथा बायर कुछ भी नहीं कर पाएंगे । बायर को रेरा का कोई फायदा नहीं होगा । इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि कृपया उन्ही प्रोजेक्टके दायरे से बाहर रखे जिन को पूर्ण रुप से कंप्लीशन मिल चुका हो एवं जिन प्रोजेक्ट को पूर्ण कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिले एक साल हो गया हो , एवं RWA बन गया हो , सिर्फ उन प्रोजेक्ट को रेरा के दायरे से बाहर रखा जाए। ज्ञापन देने में नीफोमा टीम के शेलेन्द्र बरनवाल ,संजय महेश्वर ,रवि शंकर त्रिवेदी ,मुकेश कुमार , समर अालम आदि सदस्य रहे