नॉएडा : 52 लाख का कर नहीं जमा कराने पर आयकर वि भाग ने डेढ़ करोड़ के फ्लैट को किया सील

नॉएडा : एक शख्स को पॉश एरिये में फ्लैट लेना महंगा पड़ गया अब उसके पीछे आयकर विभाग की टीम पीछे पड़ गयी है , और आयकर विभाग की टीम ने बार बार नोटिस देने के बाद भी फ्लैट मालिक ने जवाब नहीं दिया ,तो हारकर विभाग ने फ्लैट को सीज कर दिया , साथ ही विभाग ने फ्लैट पर सेल आउट का नोटिस भी लगा दिया। कि जबतक विभाग का 52 लाख से अधिक का कर जमा नहीं करा देता है , इस फ्लैट को नहीं बेच सकते है। और रजिस्ट्री कार्यालय को भी पत्र जारी करके संबंधित फ्लैट की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है।

आयकर विभाग की जानकारी के अनुसार प्रबीर कुमर आदित्य ने सेक्टर-93ए पार्श्वनाथ प्रेस्टीज सोसाइटी में वर्ष 2013 में डेढ़ करोड़ से अधिक कीमत का फ्लैट खरीदा था। सोसाइटी के जे-3 टावर में फ्लैट नंबर जी-टू खरीदा था। उस फ्लैट को खरीदने के लिए आयकर विभाग को रकम का ब्योरा नहीं दिया गया था। सोसाइटी के जे-3 टावर में फ्लैट नंबर जी-टू खरीदा था। उस फ्लैट को खरीदने के लिए आयकर विभाग को रकम का ब्योरा नहीं दिया गया था। इसके लिए आयकर कार्यालय द्वारा कई बार नोटिस भेजकर जानकारी प्राप्त करनी चाही। इसके बाद भी प्रबीर ने कोई जवाब नहीं दिया।

जिसके कारण जवाब नहीं मिलने पर विभाग ने बीते महीने 52 लाख 13 हजार बीस रुपये का कर जमा करने का आदेश जारी कर दिया। उसके बाद भी प्रबीर ने टैक्स जमा नहीं कराया। उसके बाद रिकवरी अधिकारी राम अवतर ने फ्लैट को अटैच कर लिया और सोसाइटी में ढोल और डुगडुगी बजवाकर ऐलान किया गया, कि बकाया न मिलने तक उक्त फ्लैट को किसी भी हालत में बेचा नहीं जा सकेगा। अब भी यदि इस बकाये का भुगतान नहीं हुआ तो फ्लैट को नीलाम करके पैसा वसूला जाएगा। मूल मालिक इसे किसी भी हालत में बेच नहीं सकेगा। बताया जा रहा है कि मालिक कोलकत्ता में रह रहा है।