दिल्ली पब्लिक स्कूल और अन्य व्यवसायिक वा हनों ई-चालान

नोएडा – ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे व यमुना एक्सप्रेस वे पर निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन कर रहे वाहनों के लगातार चालान किए जा रहे हैं साथ ही दोनों एक्सप्रेस वे पर दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रत्येक वाहनों के लिए लेन निर्धारित किये गए हैं, वाहन चालकों द्वारा लेन के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हेतु मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत व्यवस्था की गई है..
यातायात पुलिस द्वारा *निर्धारित लेन में ही वाहन चालकों द्वारा वाहनों को चलाने हेतु लगातार निर्देश दे दिए जा रहे थे परंतु वाहन चालको के व्यवहार व गतिविधियों में सुधार ना होने के कारण* आज से यातायात पुलिस गौतम बुद्ध नगर द्वारा दोनों एक्सप्रेस वे पर स्थापित कैमरों की मदद से निर्धारित लेन में वाहन न चलाने वाले भारी वाहनों यथा बस, ट्रक व अन्य व्यवसायिक वाहनों के मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत स्वचालित ई-चालान प्रारंभ किए गए…
जिसका विवरण निम्नानुसार है –
बस – 12
भारी मालवाहक वाहन – 09
मध्यम मालवाहक वाहन – 21

आने वाले मौसम को भी दृष्टिगत रखते हुए वाहनों को निर्धारित लेन का पालन कराने हेतु यह प्रक्रिया सतत जारी रहेगी|

जन सामान्य से अनुरोध है कि कृपया यातायात नियमों का पालन करें व किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने हेतु निर्धारित लेन में ही वाहन चलाएं|

*