जिला अदालत ने दिया बड़ा फैसला , दो गैंगस्टर क ो दी दस – दस साल की सजा

साल 2006 में नोएडा के थाना 39 इलाके में एक बच्चे का अपहरण का मामला आया था , जिसमे नोएडा पुलिस ने इस बच्चे की तलाश में जुटी हुई थी | वही नोएडा पुलिस और एसओजी ने जयपुर-आगरा रोड पर एक होटल से 15 जून 2006 को बच्चे को बरामद किया था। जिसके बाद पुलिस ने जावेद, पप्पू उर्फ वाजिद अली, सोमेंद्र सेन, मुन्ना उर्फ छोटे और नारायण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था |

नोएडा के सेक्टर-20 में अक्टूबर 2006 में जावेद, पप्पू उर्फ वाजिद अली, सोमेंद्र सेन, मुन्ना उर्फ छोटे और नारायण के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। इन सभी के खिलाफ नोएडा में लालाराम भाटी के 6 साल के बेटे के अपहरण के आरोप में सेक्टर-39 कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बच्चे के परिवार से 15 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस व एसओजी टीम ने जयपुर-आगरा रोड पर एक होटल से 15 जून 2006 को बच्चे को बरामद किया था। उस समय सुशील कुमार दुबे सेक्टर-39 कोतवाली के प्रभारी थे। इस केस आरोप पत्र पुलिस जिला अदालत में दाखिल कर चुकी है। गैंगस्टर चार्ट को डीएम की ओर से अनुमोदित कराया जा चुका है।

जिसको लेकर अब जिला अदालत ने दो गैंगस्टरों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। इनके खिलाफ वर्ष 2006 में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। इस गैंग के खिलाफ 2006 में ही बच्चे के अपहरण का केस दर्ज किया गया था।

जावेद, पप्पू उर्फ वाजिद अली और सोमेंद्र सेन के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई शुरू की गई। बाद में जावेद की पत्रावली भी अलग कर दी गई। लिहाजा पप्पू उर्फ वाजिद अली और सोमेंद्र के संबंध में कोर्ट ने फैसला लिया है। इस दौरान दोनों बदमाशों ने 8 जनवरी को कोर्ट में पत्र देकर अपना गुनाह कबूल लिया। कोर्ट ने पप्पू उर्फ वाजिद अली और सोमेंद्र को दोषी करार दिया। दोनों को 10-10 साल सश्रम जेल और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।