गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 की जगह लगी धारा 163, जानें क्यों?

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (07 जुलाई 2024): भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव, मोहर्रम जुलूस और कई संगठनों के द्वारा प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को देखते हुए आज जिले में धारा 163 लागू की गई है। यह धारा 163 आगामी 17 जुलाई तक लागू रहेगी।

आपको बता दें कि 1 जुलाई से लागू नए कानून को देखते हुए जो नियम धारा 144 में लागू होते थे वह अब धारा 163 में लागू हो रहे हैं। धारा 163 के अंतर्गत किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति प्राप्त किए हुए किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करना एवं भीड़ जमा करने को लेकर कार्यवाही हो सकती है।।

 

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