बकाएदार बिल्डरों को दिया 15 दिन का वक्त, जमा नहीं करने पर संपत्ति होगी जब्त

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (24 नवंबर 2022): उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद नोएडा प्राधिकरण द्वारा बिल्डरों पर बकाया राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में प्राधिकरण द्वारा कुल 75 बकाएदार बिल्डरों में से 50 बिल्डरों को बकाया नोटिस रिसीव करा दिया है। इस बिल्डरों पर बकाया नौ हजार करोड़ रुपए जमा करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि समय से पैसे जमा नहीं कराए गए तो संपति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

गौरतलब है कि प्राधिकरण ने बकाए की गणना 11.5 फीसदी साधारण ब्याज और तीन फीसदी दंड ब्याज के साथ कारवाई है। यह दर 30जून 2020 तक लगाई गई है।

ज्ञात हो कि नोएडा प्राधिकरण का कुल बकाया 12 हजार करोड़ रुपए है। इसमें तीन हजार करोड़ रुपए एनसीएलटी में चल रहे 25 मामलों के हैं जिन्हें वसूलने के नए विकल्प देखे जा रहे हैं। मीडिया रपटों के मुताबिक नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी प्रसून द्विवेदी ने कहा है कि तय समय सीमा के भीतर बिल्डरों द्वारा पैसे जमा नहीं कराए जाने पर बिल्डरों की आरसी जारी की जाएगी। जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा भूलेख प्रक्रिया के तहत वसूली की जाएगी।

बता दें कि भूलेख प्रक्रिया के तहत बिल्डरों के संपत्ति की पहले मुनादी और फिर नीलामी के जरिए वसूली की जाएगी। साथ ही जिन प्रॉपर्टी पर किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया गया है उसका आवंटन निरस्त किया जा सकता है।