नोएडा-ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में स्थायी पदों के लिए संविदा पर भर्ती करने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यदि अथॉरिटी अधिकारियों ने संविदा पर स्थायी कर्मचारियों की भर्ती की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी , यह कार्रवाई कोर्ट की अवमानना से भी बड़ी होगी।
तीनों अथॉरिटी में अधिकारी अभी तक रिक्त स्थायी पदों पर प्लेसमेंट के जरिये कर्मचारियों की नियुक्ति कर लेते हैं। यह कर्मचारी प्राइवेट एजेंसी के जरिये रखे जाते हैं। जो बाद में अपने आप को स्थायी करने का दावा करते हैं।
बताया जाता है कि आरएस टेक्निकल सॉल्यूशन कंपनी ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट याचिका दायर की थी। जिसमें कंपनी ने कहा कि उसकी एजेंसी के जरिए रखे गए कर्मचारी अथॉरिटी ने निकाल दिए हैं।
इस मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि किसी भी स्थायी पद के नाम पर प्लेसमेंट पर भर्ती नहीं की जाएगी।