नमस्कार आदाब प्यारे देशवासियों बहुत जल्द एक बहुत बड़ा खुलासा प्रेस के माध्यम से करने जा रहा हूं जो कुछ अधिकारियों और बिल्डर मांस कोट्स होम की मिलीभगत से चल रहा है नोएडा सेक्टर 16 में उसको लेकर मीडिया सेंटर पर एक-दो दिन में आपको डेट मिल जाएगी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा सभी साथियों से दरखास्त है की मेरे इस काम में मेरा सहयोग करें मेरा साथ इस मैसेज को मा0 योगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने में मेरा सहयोग करें साथियों जिन बिल्डरों के खिलाफ यूपी रेरा से रिकवरी बने हुए 3 साल हो गए हैं तहसील दादरी में रिकवरी ओके भंडार लगे पड़े हैं लेकिन वहां किसी भी अधिकारी से बात करोगे तो वह आपको कोई संतुष्ट जवाब नहीं देगा क्योंकि वह लोग बिल्डर द्वारा पहले ही सब बिल्डरों के संपर्क में होते हैं अभी आप मेरा ही देख लो मेरी रिकवरी 2019 में तहसील दादरी को रेरा द्वारा भेज दी गई जिसमें डीएम गौतम बुध नगर एसडीएम दादरी तहसीलदार दादरी तीनों को रिकवरी सर्टिफिकेट रेरा द्वारा भेज दिए गए उसके बाद भी किसी भी अधिकारी ने रिकवरी पर बिल्डर द्वारा आज तक कोई कार्यवाही करने का कष्ट नहीं किया और उल्टा जब हम लोग अधिकारियों के पास जाकर अपनी रिकवरी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें ही यह कहकर वापस भेज दिया जाता है कि आप निश्चिंत रहें आपकी रिकवरी कर कर दे दी जाएगी लेकिन साथियों किसी भी एक व्यक्ति का मकान लेने का अपना एक सपना होता है जो अपने जीवन भर की जमा पूंजी कट्ठा कर उसको एक बिल्डर द्वारा एक फ्लैट खरीदने का सपना देखता है उसके बाद जब पूरी पेमेंट बिल्डर को दे दी जाती है फिर बिल्डर उसे ना तो फ्लैट देता है ना उसकी पेमेंट देता है तो ऐसे में वह व्यक्ति कहां जाए सरकार ने जो कानून 2016 में भू संपदा अधिनियम 2016 बनाया था जिसको यूपी रेरा के नाम से ग्रेटर नोएडा स्थित पुरानी तहसील गामा टू में है वहां बिल्डरों के खिलाफ यह कोर्ट कार्यवाही करती है आदेश पारित करती है उसके बाद उन्हीं अधिकारियों को रिकवरी दे दी जाती है जो तहसील में बैठे हुए हैं लेकिन वह अधिकारी कोई टाइम निश्चित नहीं करते ना इसमें कोई टाइम बॉउंडेशन किया जाता सीधा बिल्डरों से बात होती हैं और बायर को कुछ नहीं मिलता वह पहले से भी ज्यादा खराब स्थिति में हो जाता है तो इस वक्त मेरी भी स्थिति ऐसी है मैंने 2017 में एक फ्लैट ग्रेटर नोएडा सेक्टर 16 में मास्कोट सोहो होम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खरीदा था जिसकी पजेशन ना मिलने पर मैं भी भू संपदा अधिनियम 2016 के तहत कोर्ट चला गया कोर्ट जाने के बाद कोर्ट का आदेश पेमेंट रिफंड के लिए हुआ उसके पश्चात बिल्डर ने पेमेंट नहीं किया कोर्ट ने रिकवरी बनाकर जिला प्रशासन गौतम बुध नगर को भेज दिया 3 साल होने को आए हैं जिला प्रशासन द्वारा कोई रिकवरी नहीं की गई उसके बाद भी अधिकारी मिलने अथवा बात करने को भी तैयार नहीं है तो साथियों ऐसे में एक बार अपनी ऐसी स्थिति को लेकर कहां जाए कृपया इस मैसेज को आगे बढ़ाएं और मेरा सहयोग करें आप सभी भारतवासियों मैं आभारी रहूंगा
धन्यवाद
,हसन मोहम्मद
गाजियाबाद।
93117 77886