टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (26/03/2022): कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की जा रही है गहन कार्यवाही।
गौतमबुद्धनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने वाले आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा 05 साल सश्रम कारावास एवं 20,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मु0अ0सं0 260/2015 धारा 363,328 भादवि व 12 पॉक्सो अधिनियम थाना इकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर में आज दिनांक 25/03/2022 को माननीय न्यायालय एडीजे/ स्पेशल पोक्सो-2 द्वारा अभियुक्त बंटी पुत्र साहब सिंह निवासी कुलेसरा थाना इकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर को माननीय न्यायालय एडीजे/स्पेशल पोक्सो-2 श्री मनोज कुमार द्वारा 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 20,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विवरण
अभियुक्त द्वारा दिनांक 31.07.2015 को वादी की पुत्री उम्र 17 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाना।
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।