टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (20/04/2022): गौतमबुद्धनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण मा0 न्यायालय द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास एवं 1,00,00 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मु0अ0सं0 226/2017 धारा 376 भादवि व 4/5 पॉक्सो अधिनियम थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर में दिनांक 19/04/2022 को माननीय न्यायालय एडीजे/ स्पेशल पोक्सो-2 द्वारा अभियुक्त आशु पुत्र गजाधर निवासी गली नम्बर 04 25 फुटा रोड बुद्ध विहार थाना फेस-3 मूल निवासी ग्राम धोलेसवर थाना निढोली कला एटा को माननीय न्यायालय एडीजे/स्पेशल पोक्सो-2 द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,0000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।