टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (26/04/2022): गौतमबुद्धनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण मा0 न्यायालय द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास एवं 20,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मु0अ0स0 421 / 18 धारा 376 एबी 377, 504, 506 आईपीसी एवं धारा 5 /6 पाक्सो अधिनियम में दिनांक 25/04/2022 को माननीय न्यायालय एडीजे/ स्पेशल पोक्सो-2 मनोज कुमार द्वारा अभियुक्त हरेंद्र उर्फ गौतम पुत्र रन सिंह निवासी सक्का थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 20,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।