बार में बाउंसर रखने की नहीं होगी अनुमति, प्रशासन ने उठाया सख्त कदम

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (28 अप्रैल 2022): आबकारी आयुक्त के निर्देशों के क्रम में एवं पुलिस आयुक्त व जिलाधिकरी के नेतृत्व में गार्डेन गैलेरिया मॉल में हुए दुखद प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुये आज संयुक्त आबकारी आयुक्त मेरठ प्रभार मेरठ ने कलैक्ट्रेट सभागार में जनपद के समस्त बार/होटल/रेस्टोरेंट के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि गार्डेन गैलेरिया माॅल में घटित घटना को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिये गये हैं कि किसी भी बार में बाउंसरों को नही रखा जाएगा।

सभी बार के संचालकों को निर्देशित किया गया कि ग्राहकों से विन्रम व्यवहार रखें और किसी तरह का दुर्व्यवहार ना किया जाए। यदि जनपद के किसी भी बार में ऐसा होता पाया जाता है तो सम्बन्धित बार के विरूद्ध नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही की जाएगी।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए वरीय आबकारी अधिकारी ने कहा कि यदि किसी बार में किसी व्यक्ति द्वारा कोई अव्यवस्था पाई जाती है या कोई मारपीट या लड़ाई जैसी कोई घटना घटित होने की संभावना रहती है तो तत्काल पुलिस और आबकारी विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित करें। स्वयं से कोई कार्यवाही करने की चेष्टा न करें।

उन्होंने जनपद के समस्त बार संचालकों को यह भी निर्देश दिया कि उनके द्वारा बार स्वामी व बार से सम्बन्धित सभी कर्मचारियों की लिस्ट फोटो और आधारकार्ड 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर 2 सेट में तत्काल आबकारी कार्यालय में उपलब्ध करायें, ताकि सबका चरित्र सत्यापन कराया जा सके।

बैठक का सफल संचालन जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह के द्वारा किया गया।।