ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण को लेकर उच्चतम न्यायालय का बड़ा फैसला, जानें कबतक गिराया जाएगा बिल्डिंग

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (17/05/2022): नोएडा के सेक्टर-93 ए स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के दोनों टावर एपेक्स और सियान को गिराने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने इसके लिए 28 अगस्त तक समय सीमा निर्धारित की है।

 

पहले 22 मई तक दो टावर तोड़े जाने थे लेकिन अब इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है अब जिम्मेदार एजेंसी 28 अगस्त तक टावर तोड़ेगी । यह फैसला मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है इससे पहले एडिफिस के इंजीनियरों ने नोएडा प्राधिकरण से 3 महीने का समय मांगा था लेकिन प्राधिकरण ने अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद इंजीनियर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे ।

 

आपकी जानकारी के बता दे की सेक्टर-93 ए स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के दोनों टावर एपेक्स और सियान को 22 मई तक गिराना प्रस्तावित था, लेकिन मौके पर बचे काम के मद्देनजर ऐसा असंभव लग रहा था। जिसके बाद अब दोनों टावरों को गिराने की समय सीमा बढ़ाई गई है।

 

करीब 10 दिन पहले एडिफिस एजेंसी ने नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक के चेयरमैन से 3 महीने का समय मांगा था। जिस पर नोएडा अथॉरिटी आपत्ति जाहिर की थी नोएडा अथॉरिटी ने आपत्ति जाहिर करने के बाद अपने अफसरों के साथ बैठक भी की थी लेकिन इस मीटिंग में भी यही फैसला लिया गया था कि एजेंसी को 3 महीने का समय नहीं दिया जाएगा । उसके बाद एजेंसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची सुप्रीम कोर्ट ने ट्विंस टावर को तोड़ने के लिए 3 महीने का समय बढ़ा दिया है।

 

कंपनी ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों टावर को तोड़ने के लिए करीब 3400 किलो से ज्यादा विस्फोटक लगेगा इस मामले में कंपनी के इंजीनियर का कहना है कि हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा ट्विंस टावर मजबूत बना है इसलिए दोनों टावर को गिराने के लिए 3400 किलो से अधिक विस्फोटक पदार्थ लगेगा।