गौतमबुद्ध नगर में 30 अगस्त तक लागू रहेगी धारा 144, त्योहारों को देखते हुए अगले 60 दिनों तक लागू रहेगी

टेन न्यूज नेटवर्क

गौतम बुद्ध नगर(01–07–2022): गौतम बुद्ध नगर जिले में कई महीनों से लगातार धारा 144 लागू है। ऐसे में जहां 30 जून तक जिले से धारा 144 खत्म हो रही थी। इसके बाद गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने एक बार इसे बढ़ाकर 30 अगस्त 2022 तक कर दिया है। यानी अब अगले 60 दिन तक धारा 144 जिले में लागू रहेगी।

 

1 जुलाई से 30 अगस्त तक जिले में धारा 144 लागू हो गई है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी गाइड लाइन इलाके में जारी कर दी है इसके तहत अगर जिले में कोई भी नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

 

 

जिले में धारा 144 बढ़ाए जाने को लेकर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के बढ़ते मामले, त्यौहारों परीक्षाओं को देखते हुए जिले में धारा 144 की अवधि को बढ़ा दी गई है। अगर ऐसे में कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा तो वह आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा।

 

 

अगर किसी भी जिले में धारा 144 लागू की जाती है तो वहां पर कई नियम लागू हो जाते हैं जैसे कोई भी जिले में बिना अनुमति के अनशन, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है। इसके साथ ना ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकता है ना ही किसी भी धरना प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम में शामिल हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होती और बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकाल सकते है और ना ही इसके लिए किसी को प्रेरित कर सकते हैं।

 

वहीं जब जिले में धारा 144 लागू होती है वहां कोई भी हथियार लेकर नहीं चल सकता हथियार सिर्फ पुलिस प्रशासन और प्रशासन में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी हथियार और शस्त्र रख सकते हैं इसके अलावा अगर किसी के पास लाइसेंस वाला हथियार है तो उसको लेकर किसी कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता।