पुलिस ने किया करीब 5.63 करोड की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित, जानिए वजह

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (12/10/2022): मंगलवार, 11 अक्टूबर को पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत अभियुक्त 1.खलील अहमद चौधरी पुत्र शरीफ अहमद उर्फ इदरीश निवासी ग्राम मढ़न, थाना असमौली, जिला सम्भल सम्बन्धित मु0अ0सं0 74/2022 अंतर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986, थाना सेक्टर-58 नोएडा व 2.संजय भाटी पुत्र स्व0 रामपाल निवासी ग्राम मोमनाथन, थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर संबंधित मु0अ0सं0 1405/19 अंतर्गत धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986, थाना दादरी के द्वारा अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति कीमत करीब को 5.63 करोड को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये।

कुल अचल सम्पत्ति करीब 5.63 करोड को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये।

इसके अतिरिक्त इस कड़ी में आज पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा गुण्डा एक्ट के अंतर्गत 01 अभियुक्त को कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की सीमा से जिला बदर किया गया है।

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कड़ी कार्यवाही निरंतर स्तर पर जारी रहेगी।