टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (13/10/2022): गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी जे0 पी0 भाटी के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के परिणाम स्वरूप 06 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोपी को न्यायालय एडीजे/पोक्सो-2 गौतमबुद्धनगर द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी जे0 पी0 भाटी के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के हुए आरोपी विवेक को मु0अ0सं0 832/19 धारा 376 आईपीसी व धारा 5/6 पोक्सो अधिनियम में 12 अक्टूबर को न्यायालय एडीजे/पोक्सो-2 गौतमबुद्धनगर चन्द्र मोहन श्रीवास्तव द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
साथ ही अर्थदण्ड जमा ना करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी जिला कारागार में भेज दिया गया है।
मुकदमे में पुलिस द्वारा समय व तत्परता से साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया, जिस के संदर्भ में आरोपी को सजा प्राप्त हुई है।