टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (24/10/2022): दिनांक 23.10.2022 को थाना सेक्टर 20 पुलिस एवं आईटी/साईबर सैल की संयुक्त टीम द्वारा पीएनबी मेट लाईफ इन्श्योरेन्स के नाम पर आम लोगों से ठगी करने वाले 09 अभियुक्त (1) भानू प्रताप सिंह पुत्र श्री हंसराज सिंह नि0 ,सुरभी कुंज कालोनी मं0नं0 05 गली नं0-03 यूशुफपुर चक शाहबेरी ग्रेटर नोएडा वेस्ट गौतमबुद्धनगर ,(2) संदीप गुसर पुत्र श्री ताराचन्द नि0 –डब्लू जेड 36 फेस-4 ओम विहार उत्तम नगर दिल्ली , (3) लोकेश कुमार पुत्र श्री राजकिशोर सिंह नि0 भंगेल भारती नगर थाना फेस-02 नोएडा गौतमबुद्धनगर (4) दीपक कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी इन्द्रापुरम थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद मुल निवासी म0न0 ए233 वैस्ट विनोद नगर मैना देवी मन्दिर के पास थाना मन्डावली फाजलपुर पुर्वी दिल्ली , (5) हर्ष कुमार पुत्र मुसाफिर प्रसाद निवासी आर0सी0 139 सुभाष पार्क खोडा कालोनी थाना गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम सराय बरौली थाना भगवानपुर जिला सिवान बिहार , (6) अवनेश कुमार पुत्र प्रेम राय निवासी आर0सी0 139 सुभाष पार्क खोडा कालोनी थाना गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम घनारा थाना मानेचौक जिला सीतामढी बिहार, (7) सिमरन पुत्री देवेन्द्र सिंह निवासी 21/62 कल्याणपुरी पुर्वी दिल्ली 110091, (8) द्रिप्ती कुमारी पुत्री दिपू प्रजापति निवासी मकान न0 933 युसुफपुर चकसाहबेरी नोएडा गौतमबुद्धनगर 201301 (9) रितू पुत्री वीर सिंह निवासी चरण सिंह कालोनी विजय नगर प्रताप विहार गाजियाबाद को H-150 के द्वितीय तल पर बने ऑफिस सै0 63 नोएडा से गिरफ्तार किया गया।
कब्जे से 24 मोबाइल फोन, 43 एटीम कार्ड/डेबिट कार्ड, 03 लैपटाप, 05 आधार कार्ड, 04 पैन कार्ड, व एक वाईफाई डोंगल , 03 रजिस्टर , 01 नोट पैड, 01 प्रिन्टर , 379 वर्क डाटाशीट , 05 पासबुक, एक पासपोर्ट, एक आईकार्ड पीएनबी मैटलाईफ, एक स्मार्ट वाच , एक चैन पीली धातु व 01 कार KIA SONET UP16DJ1602 बरामद किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त गण द्वारा समाज के मासूम लोगों को लाईफ इन्श्योरेन्स पीएनबी मेट में ऑफर आदि का झांसा देकर जनता के मासूम लोगों से अन्य खातों में पैसे डलवाकर धोखा धडी करके रूपये वसूलने का कार्य किया जा रहा था। अभियुक्त गण उपरोक्त के विरूद्ध धाना हाजा पर मु0अ0स0 0440/2022 धारा 419/420/467/468/471/34 भाद0वि व 66/66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।
पंजीकृत अभियोग का विवरणः
मु0अ0स0 0440/2022 धारा 419/420/467/468/471/34 भाद0वि व 66/66 डी आईटी एक्ट