Noida: कुत्तों के आतंक पर लगेगी लगाम, मालिक को देना होगा जुर्माना

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (13 नवंबर 2022): नोएडा में पिछले कुछ दिनों से कुत्ते काटने की कई घटनाएं सामने आई है। कई बार कुत्ते के चपेट में आने से मासूमों की मौत हो गई है। इस सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने एक अहम फैसला लिया है। प्राधिकरण की 207वीं बैठक में इससे जुड़े मामले पर शनिवार को अहम निर्णय लिए गए।

प्राधिकरण द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक यदि कोई पालतू कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके मालिक को 10हजार रुपया जुर्माना और साथ ही साथ घायल पीड़ित के इलाज का पूरा खर्च उठाना होगा। इस फैसले के साथ साथ बैठक में प्राधिकरण द्वारा 12 मसलों में से 6 मुद्दों को स्वीकृत किया गया। बोर्ड बैठक सेक्टर 6 स्थित मुख्य प्रशासनिक कार्यालय में हुई। औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश एवं नोएडा अध्यक्ष अरविंद कुमार की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई।

आपको बता दें कि 31 जनवरी तक नोएडा में कुत्ते और बिल्ली दोनों का पंजीकरण कराना होगा, पंजीकरण नहीं होने पर जुर्माना लगेगा,साथ ही पालतू कुत्ते का बांध्याकरण एवं एंटी रेबीज टीकाकरण अनिवार्य है, ऐसा नहीं कराने पर 1 मार्च 2023 से प्रतिमाह 2 हजार रुपया जुर्माना लगाया जाएगा।।