टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (21 नवंबर 2022): 20 हजार वर्ग मीटर या उससे अधिक एरिया में बने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में इनसीटू सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने पर लग सकता है भारी जुर्माना। सोसाइटी में इस प्लांट का लगाए जाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिस सोसाइटी में ट्रीटमेंट प्लांट क्रियाशील है उन सभी प्लांट की हर महीने सैंपलिंग की जाएगी। सैंपल फेल होने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं सोसाइटी में एसटीपी प्लांट नहीं होने पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
ज्ञात हो कि नोएडा में 20 हजार वर्ग मीटर या इससे बड़ी करीब 95 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है। इनमें 77 हाउसिंग सोसाइटी में एसटीपी प्लांट क्रियाशील हैं वहीं 11 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में इन प्लांट का प्रावधान ओसी और सीसी में नहीं है। ये सभी नोएडा सेंट्रल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े हुए हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक 06 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में यह प्लांट नहीं है, यह नियम बनाए जाने के बाद सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जिनमें यह प्लांट नहीं लगे हुए हैं उनपर जुर्माना लगाया जाएगा। इस मामले में आम्रपाली फ्यूटेक शेल्टर्स सेक्टर 75 एवं स्काईटेक सेक्टर 76 में प्लांट नहीं होने के कारण नोटिस जारी किया गया है।
अधिकारियों द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक इनसीटू सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवरेज पानी को बाहर लाकर साफ करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्लांट में ही साफ और शोधित करता है, और उस शोधित पानी को यमुना में डाला जाएगा।।