टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (19 जनवरी 2023): उच्चतम न्यायालय ने नोएडा प्राधिकरण को बड़ी राहत देते हुए डीएलएफ की तरफ से दायर अदालत की अवमानना केस को खारिज कर दिया है। साथ ही डीएलएफ कंपनी को नोएडा प्राधिकरण को 235 करोड़ रुपए की रकम का भुगतान करने को कहा है।
सुनवाई के दौरान नोएडा प्राधिकरण के तरफ से कहा गया कि माल ऑफ इंडिया के प्रबंधन और प्राधिकरण के बीच हुए लीज डीड के अनुसार शर्तों का पालन हो। लीज डीड के मुताबिक यह कहा गया था कि अगर किसी जमीन से संबंधित अतिरिक्त मुआवजा किसी संबंधित पक्ष को दिया गया तो उस धनराशि का भुगतान प्रबंधन को करना होगा। दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद अदालत ने डीएलएफ की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया।
क्या है पूरा मामला
यह मामला नोएडा के सेक्टर 18 स्थित डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया की जमीन से जुड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक माल की जमीन को 25 साल पहले बंगलुरु के एक किसान रेड्डी वेराना से खरीदा गया था। आरोप है कि प्राधिकरण ने गलत तरीके से जमीन अधिग्रहण किया और मॉल प्रबंधन को दे दिया। जिसके बाद रेड्डी ने केस दायर कर दिया।
चर्चा में क्यों
अभी एक महीना पहले उच्चतम न्यायालय ने रेड्डी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्राधिकरण को 361 करोड़ रुपए भुगतान करने का आदेश दिया। हालाकि प्राधिकरण रेड्डी से बात की और रेड्डी ने 295 करोड़ रुपए मुआवजे पर अपनी हामी भर दी। जिसके बाद प्राधिकरण द्वारा रेड्डी को 295 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया।
इस पूरे प्रकरण के बाद नोएडा प्राधिकरण ने डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया की भूमि के मुआवजे पर जमीन से पिछले मालिक के मुआवजे के रूप में 235 करोड़ रुपए के भुगतान करने का नोटिस जारी किया था। जिसके बाद डीएलएफ ने नोएडा प्राधिकरण पर अदालत की अवमानना का मामला दर्ज कर दिया था।।