टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (01 मार्च 2023): नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डर्स को उच्चतम न्यायालय से लगा बड़ा झटका। उच्चतम न्यायालय ने अपने 07 नवंबर के आदेश के खिलाफ हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जिसमें भुगतान नहीं करने पर ब्याज दर 8% है।
संबंधित मामलों पर पीठ ने कहा कि ” हमने उन अंतरिम आवेदनों की जांच की है। जो 07 नवंबर के आदेश को वापस लेने के लिए कंपनियों के विभिन्न समूहों द्वारा दायर किए गए हैं। जिसके अनुसार 10 जून 2019, 19 अगस्त 2020 और 25 अगस्त के अपने आदेश को वापस ले लिया है। 2020 और वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में हम 07 नवंबर के अपने आदेश को वापस लेने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। नतीजतन, अंतरिम आवेदन खारिज किए जाने लायक हैं।”
बता दें कि शीर्ष अदालत ने कोविड-19 महामारी के दौरान एक आदेश जारी किया था। जिसमें कई बिल्डरों को लीज पर दी गई भूमि के बकाए पर ब्याज दर 8% पर सीमित कर दी थी।