गौतमबुद्ध नगर में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (02 अप्रैल 2023): गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा सहित जिलेभर में 30 अप्रैल 2023 तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है। बता दें कि आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने जिले में धारा 144 लगाई है। जिले में धारा 144 के तहत सभी प्रतिबंध 30 अप्रैल 2023 तक लागू रहेंगे।

धारा 144 के तहत प्रतिबंध

• एक समूह में पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकसाथ खड़े नहीं हो सकते।

• किसी प्रकार के जुलूस निकालने पर प्रतिबंध साथ ही किसी भी सरकारी कार्यालय या सरकारी आवास के समीप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध।

• सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन और नशीली दवाओं के प्रयोग पर प्रतिबंध।

• किसी भी धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में डीजे नहीं बजा सकते।

• सार्वजनिक स्थानों पर पूजा या प्रार्थना नहीं कर सकते, ऐसा करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई।

• सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन या उसके प्रयोग करने पर होगी कार्रवाई।

प्रशासन ने धारा 144 के तहत पांच या पांच से अधिक लोगों के एकसाथ इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त गौतमबुद्ध नगर ने आदेश जारी कर दिया है। आधिकारिक आदेश के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति जिले में इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।।