*सैंपल फेल होने वाली फर्मो पर एडीएम प्रशासन ने लगाया 26 लाख 45 हजार रूपये का जुर्माना।*
*गौतमबुद्धनगर 28 दिसम्बर, 2017*
*अभिहीत अधिकारी गौतमबुद्धनगर संजय शर्मा ने जानकारी देते हुये अवगत कराया कि खाद्य सामग्री में मिलावट को रोकने के उद्देश्य से जाॅच के लिए जिन फर्माे के सैंपल लिये गये थें, उनके विरूद्ध अपर जिलाधिकारी प्रशासन के न्यायालय में वाद संचालित कराये गये थें। अपर जिलाधिकारी प्रशासन कुमार विनीत के द्वारा संचालित वादांे में सुनवाई करते हुये सम्बन्धित फर्माे पर 26 लाख 45 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया। जिन फर्माे पर जुर्माना लगाया गया उसमें योगेश चैहान पता-छलैरा सै0 44 पर पानी का नमूना फेल होने पर 4 लाख 50 हजार रूपये, कपिल कुमार एण्ड ब्रदर्स दादरी पर शेरमार सरसों के तेल का नमूना फेल होने पर 6 लाख रूपये का जुर्माना लगाते हुये, 1335 लीटर सरसो के तेल को नष्ट करने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार सिवाय स्वीट्स अंसल प्लाजा नाॅलिज पार्क पर दूध का नमूना फेल होने पर 7 लाख 75 हजार रूपये, सोडक्सो फूड सोल्यूशन प्रा0लि0 बी-21, सै0-58 पर दही का नमूना फेल होने पर 6 लाख 10 हजार रूपये, डबल हिरन आॅयल मिल लि0 अलीगढ़ पर सरसांे के तेल का नमूना फेल होने पर 1 लाख रूपये तथा मलूक चन्द काॅटन मिल लि0 पर सरसों के तेल का नमूना फेल होने पर 1 लाख व स्थानीय विक्रेता सलीम पर सरसों के तेल का नमूना फेल होने पर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया।-राकेश चैहान अपर जिला सूचनाधिकारी गौतमबुद्धनगर।*