जिला जज श्री अनिरूद्ध सिंह ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों एवं न्याय विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुये उनका आहवान किया कि आगामी 12 नवम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ अधिक से अधिक जनसामान्य को प्राप्त हो इसके लिये विभागीय अधिकारी गण अपने अपने स्तर पर बैनर तथा अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि आम नागरिक गण इसका अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपने वादों एवं प्रकरणों का निस्तारण करा सके।
जिला जज अपने सभागार में इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुये अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे रहे थे।
उन्होनें कहा कि जिन न्यायालयों एवं अधिकारियों के कार्यालय में ऐसे वाद एवं प्रकरण है जिनका निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जा सकता है या ऐसे वाद लम्बित है जिनका निस्तारण करने से सीधे लाभ जनसामान्य को प्राप्त होगा सभी प्रकरणों को चिन्हित कर लिया जाये और ऐसे भरसक प्रयास किये जाये कि 12 नवम्बर को अधिक से अधिक वादों एवं प्रकरणों का निस्तारण सम्भव हो सके।
श्री सिंह द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होने वाले वादों की प्रकृति के बारें में विस्तार से बताया कि आयोजित लोक अदालत में भूमि अध्याप्ति, बैंक वसूली, किरायेदारी, उपभोक्ताफोरम, कर वसूली, सेवा निवृत्ति परिलाभ, पंजीयन एवं स्टाम्प, केबल नेटवर्क, मेढबंदी व दाखिल खारिज, पर्यावरण व प्रदूषण, अध्यापकों के वेतन व भुगतान, राशन कार्ड, बीपीएल जाति एवं आय प्रमाण पत्र, सेवा एवं श्रम विवाद, आयकर, पुलिस अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, मनोरंजनकर, उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्यकर, बाट-माप, चलचित्र अधिनियम, वन अधिनियम, नगरपालिका, विकास प्राधिकरणों द्वारा किये गये चालान, लघु शमनीय, दीवानी, अधिकरण, मनरेगा, जल एवं विद्युत आपूर्ति, कन्टोनमेंट एवं बोर्ड, 138 एनआई एक्ट, मोटरयान दुर्घटना, वैवाहिक एवं परिवार, भूमि अधिग्रहण, राजस्व, दैवीय आपदा, खनन अधिनियम, चकबंदी तथा प्रि-लिटीगेशन के मामलें आदि वादों एवं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है। उन्होनंे सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि विभागीय अधिकारियों के द्वारा आयोजित रा0 लोक अदालत में जिन वादों एवं प्रकरणों का निस्तारण किया जाना है उसकी सूचना प्रभारी अधिकारी को तत्काल उपलब्ध करा दी जाये ताकि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके। इस अवसर पर प्रधान न्यायधीश परिवार न्यायालय/नोडल अधिकारी रा0लो0अ0 श्री ए के सिंह, सिविल जज सि0डि0 श्री अरूण कुमार राय, अपर जिलाधिकारी भू0अ0 केपी सिंह, एआरटी रंचना यदुवंशी, अन्य जिला स्तरीय अधिकारी गण भी मौजूद रहे।