बिजली सप्लाई करने वाली नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) अब सरकारी या अन्य जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को बिजली का कनेक्शन नहीं देगी। इससे सिर्फ सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों पर रोक लगेगी, साथ ही अवैध फ्लैट व प्लॉटिंग नहीं हो पाएगी।
एनपीसीएल कंपनी के जीएम एसएन गांगुली ने बताया कि कंपनी ने फैसला लिया है कि वह यमुना व हिंडन नदी के डूब एरिया में काटी जाने वाली कॉलोनियों व सरकारी जमीन या अवैध कब्जे वाली जगहों के लिए बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। यदि सरकारी भूमि पर कब्जाधारी कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें जिला प्रशासन या संबंधित अथॉरिटी से एनओसी लेनी जरूरी होगी। जाहिर है अवैध कब्जे की स्थिति में कोई भी सरकारी अधिकारी एनओसी नहीं देगा और अवैध कब्जे वाले लोगों को कनेक्शन नहीं मिल पाएगा।
एनपीसीएल कंपनी रजिस्ट्री समेत कई दस्तावेज को देखने के बाद बिजली कनेक्शन जारी कर देती है। ज्यादातर बिल्डर व भूमाफिया डूब एरिया या सरकारी जमीन पर प्लाटिंग की रजिस्ट्री करा लेते हैं। उसके बाद बिजली कंपनी रजिस्ट्री समेत कई डॉक्युमेंट्स के आधार पर बिजली कनेक्शन दे देती है। अब संबंधित अथॉरिटी से एनओसी नहीं मिलने पर बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाएगा, जिससे भूमाफिया के पास खरीदार नहीं आएंगे। ऐसे में अवैध कॉलोनियों की प्लॉटिंग पर रोक लगेगी।