रोडवेज की बसों में 40 फीसदी से अधिक विकलांगता वाले लोग अब पूरी यात्रा मुफ्त कर सकेंगे। 80 फीसदी से अधिक विकलांग के साथ एक परिजन का भी जीरो टिकट जारी किया जाएगा। इस सुविधा का लाभ इसी महीने से मिलेगा। इतना ही नहीं, यूपी के दिव्यांगों को रोडवेज की बसों में यह सुविधा अन्य प्रदेशों में भी मिलेगी। रोडवेज के एआरएम ने बताया है कि नियमानुसार मुफ्त यात्रा का लाभ केवल 40 फीसदी से अधिक विकलांग सर्टिफिकेट वाले दिव्यांगों को ही मिलेगा। यदि इससे कम विकलांगता है तो उन्हें पूरा टिकट खरीदना होगा। यदि विकलांगता 80 प्रतिशत से अधिक है तो उनके साथ जाने वाले एक परिजन या सहयोगी को भी रोडवेज की तरफ से मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में सीएमओ की तरफ से जारी विकलांगता सर्टिफिकेट मान्य होगा।
एआरएम ने बताया कि दिव्यांगों को मुफ्त सेवा का लाभ केवल रोडवेज की साधारण बसों में मिलेगा। यूपी रोडवेज की एक्सप्रेस, एसी या शताब्दी बसों में यह लाभ नहीं मिलेगा। अब तक दिव्यांगों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा महज यूपी की सीमा तक थी। इस माह से इस नियम में बदलाव करते हुए यूपी रोडवेज ने दिव्यांगों को प्रदेश के बाहर भी देने की घोषणा की है।