50 या उससे अधिक शैय्या के चिकित्सालयों/नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में शासन ने जारी किए दिशा निर्देश।

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (04/04/2022): उत्तर प्रदेश शासन एवं जिला अधिकारी सुहास एलवाई के निर्देशों के क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनपद गौतम बुद्ध नगर में संचालित/ स्थापित समस्त अस्पतालों/ क्लिनिको/ डायग्नोस्टिक केंद्रों का आह्वान करते हुए उन्हें जानकारी दी है कि शासनादेश संख्या-55/ पाँच-6-2022 चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक-07 जनवरी 2022 के क्रम में The Clinical Establishment Registration and Regulation) Act-2010 के अन्तर्गत नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण / पंजीकरण के संबंध में शासन के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो कि www.clinicalestablishments.gov.in पर उपलब्ध है।
उन्होंने यह भी बताया कि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि फिलहाल 50 शैय्या से कम क्षमता वाले चिकित्सालयों/ नैदानिक स्थापनों का पंजीकरण वर्तमान में चल रही व्यवस्था के अनुसार जारी रहेगा एवं 50 या उससे अधिक शैय्या के चिकित्सालयों/ मैदानिक स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण The Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act-2010 के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा।

*उन्होंने पंजीकरण के दौरान आवश्यक प्रमाण पत्र के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अग्निशमन प्रमाण पत्र की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC), पर्यावरण प्रमाण पत्र (बायोमेडिकल, एयर एवं वाटर प्रमाण पत्र) की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC), बायोमेडिकल वेस्ट अनुबंध पत्र की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC), चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की अंकतालिका / उपाधि प्रमाण पत्र, एम०सी०आई० / एन०एम०सी / एस०एम०सी० से पंजीकरण प्रमाण पत्र, मैप, मालिक / चिकित्सक / पैरामेडिकल का अनुबंध एवं अन्य (The Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act 2010 में अंकित) प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।