धार्मिक स्थल/मैरिज होम आदि स्थानों पर लाउडस्पीकर/डीजे बजाकर अनुपालन वाले के लिए दिए गए निर्देश।

टेन न्यूज नेटवर्ट

नोएडा (20/04/2022): शासन द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में पुलिस कमिश्रर गौतमबुद्धनगर द्वारा धार्मिक स्थल/मैरिज होम/डीजे संचालको आदि को ध्वनि विस्तारक यंत्रो के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन कराने हेतु सम्बन्धित धार्मिक गुरू/मैरिज होम मालिको व डीजे संचालको को नोटिस देने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 19.04.2022 कमिश्ररेट के अधिकारियों द्वारा 621 मंदिरो में 602 मंदिरो, 268 मस्जिदों मे 265 मस्जिदो, 16 अन्य धार्मिक स्थलों को नोटिस देने के साथ साथ 217 बारात घरो, 182 डीजे संचालको में से 175 डीजे संचालको को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये ध्वनि सम्बन्धी निर्देशों का पालन करने हेतु नोटिस दिये गये। यदि कोई भी धार्मिक स्थल/डीजे संचालक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि सम्बन्धी दिये गये निर्देशों का पालन नही करता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेंगी।