जिले में धारा 144 लागू, करना होगा इन विशेष नियमों का पालन

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (08/01/2023): गौतमबुद्ध नगर से सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में एक बार फिर से धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह का कहना है कि आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए जिले में 7 जनवरी 2023 की आधी रात से 31 जनवरी 2023 की आधी रात 12:00 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी।

जिले में धारा 144 लागू होने से विशेष नियम लागू

बिना पुलिस अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्याक्तियों द्वारा कोई भी जूलुस और सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होने पर पाबंदी।

सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास के एरिया में ड्रोन से फोटो और शूटिंग पर होगी पाबंदी।‌

किसी भी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी। धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन।