वीडियो कॉन्फ्रेंस में डीएम गौतमबुद्ध नगर के साथ चर्चा किए गए मुद्दों की सूची-
1. बिसरख हेल्थ सेंटर में 24X7 कोरोना जाँच की सुविधा, अभी हफ्ते में केवल दो दिन ही होता है।
2. कोरोना मरीज के परिजनों की जल्द से जल्द (तत्काल) कोरोना जाँच। परिजनों के जाँच के लिए सैंपल घर से ही लिए जाएँ।
3. कोरोना के लिए डीएम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के बाद सहायता मिलने तक के समय में सुधार की जरुरत। जैसे फ़ोन करने के 5-6 घंटे बाद भी एम्बुलेंस नहीं आती। कभी कभी 1-2 दिन भी लग जाते हैं।
4. मास्क के नियमों की कड़ाई से पालन कराना। इसके लिए सभी पुलिस कांस्टेबल, ट्रैफिक कांस्टेबल एवँ सभी सरकारी कर्मचारी जो स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों में लगे हुए हैं उन्हें चालान करने के लिए अधिकृत करना।
5. मास्क के नियमों का सोसाइटी परिसर में भी कड़ाई से पालन करवाना।
6. किसी सोसाइटी में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में लगे सभी आशा हेल्थ वर्कर्स को थर्मामीटर, ऑक्सीमेटर और सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
7. सभी सोसाइटी के फैसिलिटी मैनेजर / एओए / आरडब्ल्यूए को निर्देशित किया जाये कि जहां कोरोना का मरीज मिला हो, उस मंजिल पर सभी परिवार के सदस्यों के तापमान और ऑक्सीजन स्तर की नियमित निगरानी किया जाये। यही निगरानी सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिकों का भी किया जाये।
8. माइक्रो लेवल मॉनिटरिंग – SDM दादरी ने माइक्रो लेवल मॉनिटरिंग के लिए पूरे क्षेत्र को अलग अलग जोन में विभाजित कर दिया है और हर जोन का इंचार्ज अलग अलग लोग हैं जिससे सोसाइटी के हिसाब से मॉनिटरिंग हो रही है। यह बहुत ही बढ़िया और स्वागत योग्य कार्य है।
9. वृक्षारोपण – बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है। प्रत्येक पौधे को ट्री गार्ड के साथ ही लगाया जाना चाहिए।
10. सभी मकान मालिकों को 2020-21 में मकान का किराया नहीं बढ़ाने के लिए निर्देशित किया जाए।
11. सभी बिल्डरों/आरडब्ल्यूए/एओए को 2020-21 में रखरखाव शुल्क नहीं बढ़ाने और लॉकडाउन अवधि के दौरान क्लब शुल्क नहीं लेने के लिए निर्देशित किया जाए।
12. बिल्डर किसी एक खास वेंडर से समझौते की बात कह सोसाइटी के अंदर इंटरनेट सेवाओं के लिए अलग अलग वेंडर को प्रवेश की अनुमति नहीं देता है। बिल्डर के इस रवैये को समाप्त करने के लिए डीएम कार्यालय से आदेश की आवश्यकता है।
13. महिला सुरक्षा के लिए महिला पुलिस की तैनाती
14. स्कूलों को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को समय से वेतन देने का आदेश
15. स्कूल कोरोना महामारी अवधि के दौरान स्कूल फीस की मांग नहीं करें।
16. प्रदूषण – जिले में प्रदूषण को कम करने के लिए वृहद् स्तर पर सुधार की आवश्यकता है –
क) प्रदूषण विभाग द्वारा लगाए गए जुर्माने का 15 दिन के अंदर वसूली किया जाए। वसूली न होने पर वसूली के लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
ख) धूल रहित सड़कें – यदि सडकों पर धूल मिटटी पाया जाता है तो संबंधित सफाई ठेकेदार या संबंधित नगरपालिका प्राधिकरण पर जुर्माना लगाया जाए।
ग) बिल्डरों द्वारा परियोजना में मिटटी खोदने और मिट्टी और अन्य निर्माण सामग्री के परिवहन के दौरान एनजीटी मानदंडों का सख्ती से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
घ) बिना चिमनी के डीजी सेट चलाने और एसटीपी चलाने वाले बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
ई) सभी पुलिस कांस्टेबल और ट्रैफिक कांस्टेबल को चालान करने की अनुमति यदि ट्रैक्टर या ट्रक ने क्षमता से अधिक मिट्टी भर रखा हो या फिर परिवहन के दौरान मिट्टी या अन्य कंस्ट्रक्शन मटेरियल को पूर्ण रूप से ढका हुआ ना हो।