टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (12/03/2022): पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी भाग सिंह भाटी के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के फलस्वरुप 1.अभियुक्त ललित मोहन पोसवाल पुत्र अनिल कुमार निवासी के 36 सेक्टर 11 नोएडा गौतमबुद्धनगर (मृतक का पति) को माननीय न्यायालय एडीजे /स्पेशल पोक्सो-1 गौतमबुद्धनगर श्री अनिल कुमार द्वारा 04 वर्ष के कारावास एवं 10,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में अभियोजन अधिकारी भाग सिंह भाटी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मु0अ0सं0 1219/2014 धारा 498ए, 304बी, 302, 34, 120बी, भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर में आज दिनांक 12/03/2022 को माननीय न्यायालय एडीजे/ स्पेशल पोक्सो-1 द्वारा अभियुक्त 1.अभियुक्त ललित मोहन पोसवाल पुत्र अनिल कुमार निवासी के 36 सेक्टर 11 नोएडा गौतमबुद्धनगर (मृतक का पति) को धारा 306 भादवि में दोषी व अन्य धाराओं दोषमुक्त पाते हुये माननीय न्यायालय एडीजे/स्पेशल पोक्सो-1 श्री अतिल कुमार द्वारा 04 वर्ष के कारावास एवं 10,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विवरण-
अभियुक्त द्वारा दिनांक 18.12.2014 वादी की पुत्री से दहेज मांगने को प्रताडित किया गया था, जिस कारण वादी की पुत्री द्वारा आत्महत्या कर ली गयी थी।
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।