टेन न्यूज नेटवर्क
उत्तर प्रदेश (23/05/2022): पिछले कई दिनों से पूरे राज्य में राशन कार्ड जमा करवाने को लेकर खबरें तेजी से फैल रही हैं। अब राज्य सरकार ने इन खबरों का खंडन किया है और यह भी जानकारी दी है कि किन कारणों से कोई परिवार मुफ्त राशन लेने से वंचित होगा।
खाद एवं रसद प्रसाद विभाग उत्तर प्रदेश आयुक्त सौरव बाबू ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद एवं रसद विभाग की ओर से 7 अक्टूबर 2014 को शासनादेश जारी किया गया था। जिसमें बताया गया था कि राशन कार्ड अर्जित करने और मुफ्त राशन लेने के लिए कौन से परिवार पात्र है और ऐसी क्या वजह है जिन से कोई परिवार राशन कार्ड धारक नहीं रह सकता है।
पिछले कुछ दिनों से वीडियो में तमाम तरह की भ्रामक खबरें चल रही है जिससे राज्य के लोग लगातार सोशल मीडिया और ट्वीट के जरिए सवाल कर रहे हैं मैं सभी खबरों का खंडन करता हूं खबरों में जिस तरह की तथ्य प्रकाशित किए जा रहे हैं वह पूरी तरह निराधार और झूठे हैं। लिहाजा राज्य के लोगों से अपील है कि ऐसे समाचारों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
पिछले कई दिनों से खबरों में प्रसारित की जा रही है कि जिन लोगों ने मुफ्त राशन लिया है और जो अपात्र हैं उनसे वसूली की जाएगी यह सारी खबरें पूरी तरह से झूठी है खाद सुरक्षा अधिनियम में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। रिकॉर्ड रिकवरी करने की बात बिना वजह फैलायी जा रही है लिहाजा किसी भी परिवार को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है।
जानें किन नियमों के आधार पर रद्द होगी पात्रता
इन 6 कारणों से अपात्र होगा परिवार अगर आपके परिवार के सारे सदस्य आयकर दाता हैं तो मुफ्त राशन की चयन सूची से परिवार बाहर हो जाएगा।
ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन, एयर कंडीशनर या पांच केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है तो वह भी अपात्र होगा।
ऐसे परिवार जिस किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाला स्वयं अर्जित आवासीय प्लॉट या उस पर निर्मित मकान या 100 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया का आवासीय फ्लैट है तो वह भी अपात्र होगा।
ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कॉरपोरेट एरिया का व्यवस्थित स्थान है तो वह भी अपात्र हुआ।
ऐसे परिवार भी अपात्र की श्रेणी में आएंगे जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस होंगे।
ऐसे परिवार जिनके समस्त परिवार के लोगो की आय 3 लाख प्रति वर्ष से अधिक होगी वह भी परिवार अपात्र होंगे।