दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास एवं 25,000 जुर्माना

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (24/05/2022): पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस व अभियोजन अधिकारी चवनपाल भाटी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मु0अ0स0 1545/16 धारा 376 आईपीसी एवं धारा 5 /6 पाक्सो अधिनियम थाना सेक्टर 20 में आज दिनांक 24/05/2022 को माननीय न्यायालय एडीजे/ स्पेशल पोक्सो-1 निरंजन कुमार द्वारा अभियुक्त कन्हैया पुत्र बडी प्रसाद निवासी अलुवामई थाना सॉहजनी जिला प्रतापगढ हाल निवासी ए 69 सेक्टर 08 झुग्गी झोपडी थाना सेक्टर 20 को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 25,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

घटना का संक्षिप्त वितरण

अभियुक्त द्वारा वादी की 03 वर्षीय पुत्री(पडोस में रहने वाली) के साथ दिनांक 29.09.2016 को दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी। जिसमें थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा दिनांक 29.09.2016 को एफआईआर पंजीकृत कर अभियुक्त को 30.09.2016 को गिरफ्तार किया गया था।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।