टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (09/06/2022): पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस व अभियोजन अधिकारी नीटू बिश्नाई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मु0अ0स0 798/2017 धारा 363,366,376 आईपीसी एवं धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम थाना बिसरख में आज दिनांक 09/06/2022 को माननीय न्यायालय एडीजे/स्पेशल पोक्सो-1 निरंजन कुमार द्वारा अभियुक्त सतेंद्र शर्मा उर्फ सचिन पुत्र महेश चंद्र शर्मा निवासी ग्राम खवासपुर, थाना कोतवाली देहात, जिला बुलंदशहर को आजीवन कारावास एवं 32,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।