टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (08/12/2022): नोएडा में रविवार को जगुआर कार से ठोकर लगने के कारण दीपिका त्रिपाठी नाम की एक युवती की मौत हो गई। इस हादसे में पुलिस द्वारा किए गए कार्रवाई अब पुलिस को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। पुलिस पर कई अलग -अलग आरोप लग रहे हैं।
बता दें कि रविवार को एक जगुआर कार चालक सैम्यूअल आइयू प्यस्तरे ने एक स्कूटी सवार युवती दिपिका त्रिपाठी को टक्कर मार दी थी। जिसमें दीपिका की मौत हो गई थी। वहीं युवती की मौत के बाद युवती के परिजनों ने जगुआर चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी पर 304 की धारा लगाते हुए गिरफ्तार किया था। फिर घटना वाले दिन ही आरोपी जगुआर कार चालक को पुलिस ने जमानत पर छोड़ दिया। घटना के दो दिन बीतने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फिर आरोपी जगुआर कार चालक के ऊपर लगी धारा 304 को बदलकर उस पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए मंगलवार को उसे फिर से गिरफ्तार किया और उसे कोर्ट में पेश करने के बाद एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
वहीं बुधवार को आरोपी जगुआर कार चालक के वकील ने उसपर लगाई गई धारा 302 पर आपत्ति जताई। जिसके बाद धारा लगाने को लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई। फिर कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के पश्चात इस मामले में आरोपी के ऊपर धारा 302 की जगह धारा 304 के तहत कार्रवाई करने को आदेशित किया है।
इस मामले में पुलिस के कार्यशैली पर कई सवाल उठ रहे हैं। नोएडा पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि आरोपी जगुआर कार चालक के अंतरराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत होने और महंगी कार होने के कारण पुलिस ने आरोपी पर लगी धारा 304 में बदलाव करके धारा 302 के तहत कार्रवाई की।
इस मामले पर एसीपी रजनीश वर्मा का बयान आया है कि कोर्ट के आदेश पर अब आरोपी के खिलाफ धारा 304 के तहत की आगे की कार्रवाई की जाएगी।।