टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (02 जून, 2023): डीएमआरसी द्वारा शराब को लेकर बनाए गए नियम उत्तर प्रदेश की सीमा में लागू नहीं होगा। गौतमबुद्ध नगर आबकारी विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में डीएमआरसी के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, वह लागू नहीं होंगे। पुराने नियमों के तहत उत्तर प्रदेश की सीमा में केवल एक सील बंद बोतल ही लाई जा सकेगी। उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग का कहना है कि यह नियम न सिर्फ मेट्रो के लिए लागू होगा अपितु सड़क मार्ग की सीमा में इससे ज्यादा बोतल लाने पर भी कार्यवाही की जाएगी।
बीते शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें बताया गया कि दिल्ली मेट्रो में सील बंद दो शराब की बोतल ले जा सकते हैं। लेकिन विवाद इस बात का है कि डीएमआरसी का नेटवर्क दिल्ली के अलावा नोएडा गुरुग्राम और गाजियाबाद जैसे शहरों से भी जुड़ा हुआ है। जिसको देखते हुए यह फैसला पूरी तरह से लागू होने में व्यवधान की स्थिति पैदा हो रही है। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि शुरुआत में मेट्रो स्टेशनों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी यूपी के बाहर से लाई के सीलबंद शराब की बोतलों के साथ पकड़े जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए यूपी में उत्पाद शुल्क नियमों के बारे में लोगों मई में जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी।।