नोएडा -ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, गौतमबुद्ध नगर के जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा?

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (20 दिसंबर 2023): उत्तरप्रदेश सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है, जिससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदारों को काफी राहत मिलेगी। हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा के विभिन्न बिल्डरों के प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदे हैं। पैसा भी जमा कर दिए हैं लेकिन बिल्डरों ने कब्जा नहीं दिया है। अब ऐसे लोगों को जल्द ही अपने आशियाने का सुख मिलेगा।

प्रदेश सरकार के इस फैसले को गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉ महेश शर्मा ने अभूतपूर्व निर्णय बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “एक्स”पर लिखा कि “अंततः एक लंबे प्रयास के बाद एनसीआर के लगभग 2.40 लाख फ्लैट खरीददारों को रजिस्ट्री और स्वामित्व स्थानांतरण की दिशा में अहम निर्णय लेते हुए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार द्वारा गठित नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत जी की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश को लागू करने की स्वीकृति दे दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लिए गए इस अहम निर्णय में सभी पक्षों के हितों का ख्याल रखा गया है और लंबे समय से चले आ रहे बिल्डर्स एवं बायर्स के बीच की समस्याओं के निस्तारण को ओर महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।”

आगे उन्होंने लिखा कि “मैनें बायर्स के संघर्षों को काफी करीब से देखा और अनुभव किया है, संसद से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के गौतमबुद्ध नगर आगमन तक मैनें सदैव बायर्स की समस्याओं को उनके समक्ष पुरजोर तरीके से उठाया है और आज इस समस्या का निस्तारण होते देखना यह मेरे लिए अत्यंत भावुकता से भरा क्षण है।”

इस विषय पर नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म”एक्स” पर लिखा कि “उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में घर ख़रीदारों के हितों की रक्षा एवं रुकी हुई परियोजनाओं को समयबद्ध तरीक़े से पूर्ण कर बिल्डरों द्वारा फ्लैट/घर के बायर्स को पूर्ण निर्मित फ्लैट समय से उपलब्ध हों उसके लिए भारत सरकार द्वारा श्री अमिताभ कांत जी की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफ़ारिशों को उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है।”

“इस महत्वपूर्ण निर्णय से अपने आशियानों के लिए वर्षों से आश लगाये बैठे बायरर्स को अधूरे पड़े मकान जल्द मिल पायेंगे और पजेशन, रुकी हुई रजिस्ट्री एवं सब लीजडीड तत्काल होगी साथ ही कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों की दृष्टिगत 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक ब्याज में छूट का लाभ मिलेगा।”

बता दें कि कैब‍िनेट की तरफ से 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक के समय को जीरो पीरियड घोषित किया है, इस अवधि में बिल्डर को ब्याज नहीं देना होगा। सरकार ने इस फैसले पर सहमति जताकर कई बायर्स को उनके आशियानों का सुख लौटा दिया है।