18 वर्ष से कम उम्र में यदि चला रहे हैं वाहन तो हो जाइए सावधान!, आपके लिए है जरूरी खबर

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (07 जुलाई 2024): यदि कोई बच्चा जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है और वह दोपहिया एवं चार पहिया वाहन चल रहा है तो यह खबर ध्यान से पढ़ लें। अब वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122 क के तहत कार्यवाही की जाएगी।

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा वाहन चलाए जाने पर अभिभावक एवं संरक्षक या वाहन स्वामी के विरुद्ध धारा 125 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसमें 25000 का जुर्माना एवं 12 महीने तक के लिए वाहन का परमिट रद्द कर दिया जाएगा, यही नहीं बच्चों के द्वारा लाइसेंस अप्लाई करने की उम्र को बढ़ा दिया जाएगा यानी 25 वर्ष की उम्र तक वह बच्चा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा।

इस विषय पर गौतम बुद्ध नगर में तैनात डीसीपी ट्रैफिक अनिल कुमार यादव का कहना है कि लगातार ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इस तरह के वाहनों को पकड़ा जा रहा है एवं वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कृपया अपने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चो को संरक्षक वाहन न दे, पकड़े जाने पर वाहन सीज करने की कार्यवाही भी की जाएगी।।

 


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