नॉएडा : जिले में नए साल के स्वागत के लिए रेस्टोरेंट , लॉन। और क्लब में होने वाली पार्टिया पर प्रशासन की सख्त नजर रहेगी। आज जिलाधिकारी की और से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खा गया है कि कही भी पार्टी बिना अनुमति की हुई तो करवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी भी स्थान पर पार्टी करने के खास तौर से शराब परोसने के लिए लाइसेंस होना जरुरी है ,यदि लाइसेंस नहीं मिला तो कानूनी करवाई की जाएगी। अस्थाई बार लाइसेंस लेने की लिए आबकारी विभाग में आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा जो शुल्क बनता है वह भी जमा कर लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। कही भी बिना अनुमति के शराब परोसी गयी तो कानूनी करवाई की जाएगी। जिला आबकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया मिथाइल अल्कोहोल घातक विष है। कही भी शराब पीने से पहले उसकी जाँच कर ले। इसकी सेवन से आँखों की रोशनी जा सकती है। आबकारी विभाग ने दो नम्बरो जारी कर कहा , अगर ऐसी कुछ होता नजर आता है तो तुरंत इस नंबर पर 9454465654, 9454466423 सुचना दे सकते है जिस पर करवाई जा सके।
जिलाधिकारी बीएन सिंह ने कहा नए साल के स्वागत के लिए पार्टी अनुमति के साथ ही करे। इसके अलावा सुरक्षा नियमो का पालन करे और शराब सेवन के बाद वाहन न चलाए। यदि कोई व्यक्ति हुड़दंग करता हुआ मिला तो उसके खिलाफ करवाई की जाएगी।