सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रायः देखने में आ रहा है कि वाहन स्वामी/चालक अपने वाहनों को खराब हालत में या निष्क्रिय अवस्था अथवा दुर्घटना के पश्चात में इधर-उधर मुख्य मार्ग/सार्वजनिक मार्ग पर छोड़ दिया जाता है जिससे कि यातायात बाधित होता है| जिससे जनसामान्य को सुगम यातायात प्रदान करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, के संबंध में अवगत कराना है कि आप अपने वाहनों को इधर उधर मुख्य मार्ग/सार्वजनिक मार्ग पर कदापि न छोड़ें| इससे अन्य वाहन व व्यक्ति भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं| *उक्त वाहन का ऐसी स्थिति में एम0वी0एक्ट 1988 की धारा 201 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बंधित प्राधिकारी द्वारा 50 रुपये प्रति घण्टे की दर से शुल्क भी लगाया जा सकता है|*
(1) Whoever keeps a disabled vehicle on any public place, in such a manner, so as to cause impediment to the free flow of traffic, shall be liable for penalty up to fifty rupees per hour, so long as it remains in that position:
Provided that the vehicle involved in accidents shall be liable for penalty only from the time of completion of inspection formalities under the law:
अतः किसी भी प्रकार की असुविधा व सुगम यातायात मे बाधक बनने से बचने हेतु अपने वाहनों को कभी भी निष्क्रिय अवस्था में मुख्य मार्ग/सार्वजनिक मार्ग पर कदापि न छोड़ें व यातायात पुलिस को सहयोग प्रदान करें|