नॉएडा : शहर के अस्पतालों व् डाक्टरों के क्लीनिकों में चल रहे दवाइयों की दुकानों को बिना ड्रग लाइसेंस के चलने नहीं दिया जायेगा ,और जो मौजूदा समय पर बिना ड्रग लाइसेंस के दवाई की दुकान चल रहे है। उनको भी जल्द बंद किया जायेगा। कैमिस्ट एसोशिएसन के पत्र पर संज्ञान लेते हुए मेरठ के औषधि अधिकारी मेरठ मंडल राजेश श्रीवास्तव ने सभी औषधि निरीक्षकों को ये निर्देश दिए है।
वही गौतमबुद्ध नगर कैमिस्ट एसोशिएसन के अध्यक्ष अनूप खन्ना ने बताया कि शहर में कई डॉक्टर अपने क्लीनिक में मेडिकल स्टोर खोले हुए हैं। सभी थोक विक्रेता डॉक्टर के पंजीकरण नंबर के बिना दवा का बिल न दें। बगैर जीएसटी नंबर के बिल न दिया जाए। उन सभी डॉक्टरों को डॉक्टरों को चिंहिंत किया जाए, जिनके पास रिटेल का लाइसेंस नहीं हैं। इस को संज्ञान लेते हुए हमने औषधि अधिकारी को 11 अक्तूबर को पत्र भेजा गया था। और
कैमिस्ट एसोसिएशन औषधि विभाग को समय समय पर ऐसे डॉक्टरों की सुचना उपलब्ध करता रहेगा।