सुपरटेक ट्विन टावर के खरीदारों के लिए राहत भरी खबर, SC ने दिए बिल्डर को सख्त आदेश

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (22 जनवरी 2022): Supertech twin-tower noida news: ट्विन टावर में घर बुक करने वालों के लिए है खास खबर, SC ने सुपरटेक (supertech) को लगाई फटकार और 28 फरवरी तक ब्याज सहित पैसे वापस करने का दिया आदेश।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक (Supertech) लिमिटेड को ऑर्डर दिया कि वह एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 40 मंजिला ट्विन टावरों में घर खरीदने वालों को उनकी राशि ब्याज सहित 28 फरवरी तक वापस करे।पीटीआई की खबर के मुताबिक, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक लिमिटेड को नोएडा में एमराल्ड कोर्ट परियोजना के दो 40-मंजिले टावर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था।

खरीदारों की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की धनजंय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने न्यायमित्र गौरव अग्रवाल द्वारा तैयार रिफण्ड फॉर्मूले को स्वीकार करते हुए कहा कि न्यायमित्र, खरीदार और सुपरटेक प्रतिनिधि आपस में बैठकर रिफंड के तरीके को अंतिम रूप देंगे।

सुपेरटेक का पक्ष रखने के लिए न्यायालय में उपस्थित वरिष्ठ वकील एस.गणेश ने पीठ को भरोसा दिलाया है कि सभी ख़रीदारों की रकम वापस कर दी जाएगी।