अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है बैंकिंग करेस्पोन्डेन्ट योजना

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (06/05/2022): जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं विकास निगम लिमिटेड गौतम बुद्ध नगर संजय कुमार व्यास ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों/परिवारों का आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों/परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बैंकिंग करेस्पोन्डेन्ट योजना संचालित की जा रही है।

उन्होंने योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि उक्त योजना का लाभ ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा, जिनकी ग्रामीण क्षेत्र की वार्षिक आय 46080 रुपए एवं नगरीय क्षेत्र में वार्षिक आय 56460 रुपए से कम हो।

साथ ही उन्होंने बताया कि उक्त योजना के तहत अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान के लिए विभाग द्वारा बैंकिंग करेस्पोन्डेन्ट योजना संचालित है।

योजना के तहत अनुसूचित जाति के पात्र युवक-युवतियों को, जिन की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट/कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले आदि, व्यक्तियों को बैंकिंग करेस्पोन्डेन्ट के लिए 1,00,000 लाख रुपए की परियोजना लागत निर्धारित की गई है, जिसमें 10,000 रुपए का अनुदान एवं 25000 रुपए मार्जिन मनी ऋण 4% ब्याज पर तथा 65000 रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, जिसकी अदायगी 36 मासिक समान किस्तों में की जाएगी एवं उक्त योजना से संबंधित शर्तें यथावत लागू होगी एवं आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, दो फोटो तथा तहसील स्तर से प्राप्त आय, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र आदि संलग्न करने आवश्यक है।

बैंकिंग करेस्पोन्डेन्ट योजना का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक पात्र व्यक्ति अपने विकासखंड में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी(स.क.)/ग्राम विकास अधिकारी अथवा खंड विकास अधिकारी से एवं नगरीय क्षेत्र के पात्र व्यक्ति जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड कमरा नंबर 118 विकास भवन सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर कार्यालय में सहायक प्रबंधक कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर आगामी 12 मई 2022 तक योजना में आवेदन कर सकते हैं।