सुप्रीम कोर्ट ने रितु माहेश्वरी को लगाई कड़ी फटकार, उच्चतम न्यायलय से मिली राहत

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (10/05/2022): नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी को कड़ी फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट ने रितु माहेश्वरी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के गैर जमानती वारंट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी।

रितु माहेश्वरी पिछले कई दिनों से गैर जमानती वारंट को लेकर चर्चाओं में चल रही थी कई दिनों के बाद रितु महेश्वरी को फैसला मिला है जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रितु माहेश्वरी के खिलाफ दिए गए गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है रितु माहेश्वरी ने हाई कोर्ट की अवमानना की थी जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रितु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

जिसके बाद रितु माहेश्वरी उस गैर जमानती वारंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है हालांकि इस मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में रितु माहेश्वरी के वकील ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग करते हुए अंतरिम राहत की मांग की थी । सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस रितु माहेश्वरी को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप एक आईएएस अधिकारी हैं आपको नियमों का पता होना चाहिए।

चीफ जस्टिस ने कहा कि हर दूसरे दिन कुछ अधिकारी गंभीर मामलों में कोर्ट आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हर रोज इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होता है। यह दिनचर्या हो गई है एक अधिकारी कोर्ट जाता है, आप अदालत के आदेशों को सम्मान नहीं करते।

 

क्या है मामला

भूमि अधिग्रहण से संबंधित अवमानना मामले में अदालत में पेश न होने पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को रितु माहेश्वरी को गिरफ्तार कर 13 मई को अगली सुनवाई में अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

 

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला याचिकाकर्ता का पक्ष में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के पालन का आदेश नोएडा प्राधिकरण को दिया है। आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता को मुआवजा नहीं दिया गया तो याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना याचिका प्राधिकरण के खिलाफ दायर की थी।

जिसकी सुनवाई में कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रितु माहेश्वरी को दो बार कोर्ट में बुलाया लेकिन वह नहीं पहुंच सकी । शुक्रवार को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ऋतु माहेश्वरी के वकील रविंद्र श्रीवास्तव ने न्यायालय को बताया कि सीईओ माहेश्वरी फ्लाइट से 10:30 बजे दिल्ली से उड़ान भरेगी । अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें कोर्ट में 10 बजे जाहिर होना था लेकिन जानबूझकर 10:30 बजे दिल्ली से फ्लाइट ले रही हैं यह अदालत की अवमानना के दायरे में आता है इसके बाद हाईकोर्ट ने रितु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस कस्टडी में अदालत के अंदर पेश होने का आदेश दिया था अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रितु माहेश्वरी को बड़ी राहत देखने को मिली है अब देखने वाली बात यह है कि अगली सुनवाई में रितु माहेश्वरी के खिलाफ क्या फैसला आता है ।