अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से माफियाओं एवं अपराधियों के विरूद्ध की जा रही है गहन कार्यवाही

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (23/11/2022): मंगलवार, 22‌ नवंबर 2022 को गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी महेन्द्र सिंह राठोर द्वारा गहन पैरवी के परिणाम स्वरूप माफियां अनिल दुजाना को सीजेएम कोर्ट गौतमबुद्धनगर ने वाद संख्या 59522/2022 मु0अ0स0 267/11 धारा 174ए भादवि के अंतर्गत 03 वर्ष के कारावास एवं 20,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

अर्थदण्ड जमा ना करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी जिला कारागार अयोध्या में निरुद्ध है। मुकदमे में पुलिस द्वारा समय व तत्परता से साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया, जिस के संदर्भ में आरोपी को सजा प्राप्त हुई है। अभियुक्त अनिल दुजाना चिन्हित माफिया है जिस पर लूट/हत्या आदि के 40 से अधिक मुकदमें पंजीकृत है।*

दिनांक 24.08.2011 को वादी ने थाना बादलपुर पर मु0अ0स0 169/11 धारा 302 भादवि पंजीकृत कराया था जिसमें माफिया अनिल दुजाना वांछित चल रहा था जिसमें न्यायालय द्वारा 82-83 के अंतर्गत कार्यवाही भी पूरी की जा चुकी थी परंतु अभियुक्त न्यायालय उपस्थित नही हुआ जिसमें कार्यवाही करते हुये अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0स0 267/2011 धारा 174ए भादवि पंजीकृत किया गया।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।

*गैंगलीडर अनिल दुजाना का संक्षिप्त विवरण – गैंग लीडर अनिल दुजाना पुत्र चतरू उर्फ चतर सिंह नि0 ग्राम दुजाना थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर का मूल निवासी है जिसके द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 2002 में थाना सैक्टर 20 के मु0अ0सं0 849/2002 धारा 25 आर्म्स एक्ट में जेल गया था। तभी से इसके द्वारा गैंग बनाकर लूट , हत्या व फिरौती की घटनाओ को अंजाम दिया जा रहा है एंव अपराध निरन्तर किया जा रहा है। जनपद व अन्य जनपदो एंव अन्य राज्यो में भी इसके द्वारा अपराध कारित किया गया है जिसमें इसके विरुद्ध लगभग 50 अभियोग पंजीकृत है।